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Dog Bite Government compensation: कुत्ते के काटने पर प्रदेश सरकार को देना होगा मुआवजा High Court का फैसला

by Gopal Yadav | Aajtaklive News | Updated: 29 Jan 2024, 08:35 pm IST

Punjab: Dog Bite Government compensation: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में बढ़ते हुए कुत्ते काटने के मामलों पर सुखद निर्णय दिया है। अब दुखद पीड़ितों को मुआवजा देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों ने पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में लोगों को कोर्ट में केस दर्ज करने पर मजबूर कर दिया है।

Dog Bite Government compensation

हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारें समितियां बनाएंगी, जो जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में होंगी। इन समितियों को आवेदन प्राप्त होने के चार महीने के भीतर मुआवजा देना होगा।

डॉग बाइट मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, हाईकोर्ट के न्यायधीश विनोद एस. भारद्वाज ने निर्णय लिया है कि पीड़ित के शरीर पर कुत्ते के काटे गए हर दांत के हिसाब से न्यूनतम 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यदि कुत्ता किसी का मांस नोंचता है, तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से न्यूनतम 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस निर्णय के अनुसार, शिकायत मिलने पर पुलिस को डीडीआर दर्ज करना होगा।

जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि डॉग बाइट के मामलों की संख्या बढ़ने से राज्य सरकारें इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएं और पीड़ितों को न्याय मिले। उनका कहना था कि ताकि मानव जीवन पर पड़ने वाले असरों का सामना किया जा सके, राज्य को बोझ साझा करना और जिम्मेदारी लेना होगा।

हाईकोर्ट ने भी आवारा जानवरों के हादसों की शिकायतों पर पुलिस को रिपोर्ट बनाने और दर्ज करने का निर्देश दिया है। संबंधित थाने के एसएचओ से भी एक दैनिक डायरी रिपोर्ट की मांग की गई है। मामलों की जांच करके पुलिस अधिकारी गवाहों के बयान दर्ज करेंगे।

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके।

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