by Gopal Yadav | Aajtaklive News | Updated: 29 Jan 2024, 08:55 pm IST
Tax Saving Tips: आप शायद विश्वास नहीं करेंगे अगर आपको बताया जाए कि सिर्फ 10 रुपए की दानी से आप 12,500 रुपए का टैक्स बच सकते हैं। लेकिन यह सही है। इस विषय पर विचार करने के लिए हमें इनकम टैक्स अधिनियम की 80G धारा में दी गई छूट को पार करना होगा।
Aajtak Live News: आपको शायद विश्वास नहीं होगा अगर आपको बताया जाए कि आप सिर्फ 10 रुपए की दानी से 12,500 रुपए का टैक्स बच सकते हैं। लेकिन यह वास्तविक है। इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम की धारा 80G में कहा गया है कि दान में दिए गए धन पर टैक्स छूट मिल सकती है। दस रुपये के दान से आप कितना टैक्स बच सकते हैं, आइए जानते हैं।
वास्तव में, सभी को लगता है कि धनी लोग ही दान देते हैं, लेकिन आप टैक्स से बहुत पैसे बच सकते हैं। यहां हम आपको 10 रुपये का दान देकर लगभग 12,500 रुपये का टैक्स बचाने का गणित बता रहे हैं। सीधे कहते हुए, आप लगभग २.५ लाख रुपये का टैक्स बच सकते हैं।
पुरानी टैक्स व्यवस्था से कई लाभ मिलते हैं, खासकर वर्तमान टैक्स स्लैब को देखते हुए। 5.5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल आय पर टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हर कर्मचारी को 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड उत्पादन लाभ मिलेगा। इस छूट और डिडक्शन को जोड़ने के बाद, अगर आपकी कुल आय 5.5 लाख रुपए से कम है, तो आप 87ए स्लैब के तहत 2.5 लाख रुपए पर 12,500 रुपए की टैक्स रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी कमाई 10 रुपये से अधिक है, तो आपको 2.5 लाख रुपये की इस रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा।
Tax Saving Tips: मात्र 10 रुपए दान करके 12,500 बचाएं
50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी, अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए से थोड़ा अधिक है, तो आप इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80जी का लाभ उठा सकते हैं। 10 रुपये का दान भी टैक्स फ्री होगा क्योंकि आपकी टैक्सेबल आय 5 लाख रुपये होगी। 5 लाख रुपए की टैक्सेबल आय पर आपको 12,500 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहां दस रुपये का उदाहरण दिया गया है, लेकिन आपके पास अधिक रकम हो सकती है।
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